मोड़ीफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों की अब खैर नहीं! यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

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बीजापुर - पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव के दिशा-निर्देश और यातायात नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू के मार्गदर्शन में जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई।


33 वाहन चालकों पर लगा 11,500 रुपये का समन शुल्क




आज के अभियान में ट्रक, ट्रेलर, चार पहिया वाहन एवं दोपहिया वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर 33 वाहन चालकों से कुल ₹11,500 समन शुल्क वसूला गया। जिसमें ट्रकों और ट्रेलरों में प्रेशर हॉर्न का उपयोग, दुपहिया वाहनों में तीन सवारी बैठाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों द्वारा वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाना, ट्रकों पर सामान निकालकर अनियंत्रित रूप से परिवहन, बुलेट बाइक में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर कड़ी कार्रवाई की गई।


बुलेट मोटरसाइकिलों में मोडिफाइड साइलेंसर लगवाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन बाइकों से निकलने वाली तेज आवाज न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रही है, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा बन रही है। कभी-कभी इन बाइकों से ऐसी आवाजें आती हैं, जिससे गोली चलने जैसी स्थिति का भ्रम हो जाता है। इससे पुलिस को अपराध की स्थिति का अंदाजा लगाने में परेशानी होती है।


इसके अलावा, कई चार पहिया और दो पहिया वाहन चालक प्रेशर हॉर्न और हूटर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी ऐसे हॉर्न का उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।


अब बीजापुर में अवैध प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों की खैर नहीं! पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे सड़क हादसों और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके।



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