बीजापुर - भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के क्रियान्वयन में वृद्धि करते हुए इसे वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2018 में तैयार की गई आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
आवास प्लस सूची में संशोधन और नए पात्रों का समावेश
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास प्लस सूची को नवीन मापदंडों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। नए मानकों के आधार पर सभी पात्र परिवारों को इस सूची में जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी पात्र हितग्राही को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
सर्वे के लिए आवश्यक पंजीयन और प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायकों को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी प्रगणकों का पंजीयन आवास साफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है।
सर्वे का कार्य आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश कोई पात्र परिवार सर्वेक्षण से वंचित रह जाता है, तो वह ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपने सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करवा सकता है।
पात्र हितग्राही स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन
जिन पात्र हितग्राहियों को संदेह है कि उनका नाम सूची में नहीं है, वे स्वयं भी आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक से संपर्क कर तकनीकी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य सभी गरीब एवं बेघर परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, जिससे वे स्वच्छ, सुरक्षित और स्थायी आवास का निर्माण कर सकें।
संबंधित पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर अपनी जानकारी को सत्यापित करवा लें।

