जिले में आचार संहिता प्रभावी, अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु शस्त्र जमा करने के आदेश

0

 


बीजापुर – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। बीजापुर जिले के नगर पंचायत भैरमगढ़ और भोपालपटनम को छोड़कर पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संबित मिश्रा ने कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।


दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) और (2) के तहत आदेश जारी करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। हालांकि, शासकीय कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। वृद्ध, विकलांग और कमजोर व्यक्तियों को सहारे के रूप में लाठी रखने की अनुमति दी गई है।


आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(बी) और धारा 21 के तहत जिले में मौजूद सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में या मान्यता प्राप्त शस्त्र डीलरों के पास सात दिनों के भीतर जमा करें। शस्त्र डीलरों द्वारा जमा किए गए शस्त्रों की सूचना भी संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा।


यह आदेश सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों, संवैधानिक पदाधिकारियों, राष्ट्रीय और जिला रायफल संघ के सदस्यों, औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, जिन लाइसेंसधारकों के लिए शस्त्र रखना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, वे कलेक्ट्रेट बीजापुर की लाइसेंस शाखा में आवेदन कर सकते हैं। जिला कमेटी ऐसे आवेदनों की समीक्षा कर छूट प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगी।


20 जनवरी 2025 से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक बीजापुर जिले के शस्त्र लाइसेंस निलंबित रहेंगे। संबंधित थाने और शस्त्र डीलर सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण हो और जमाकर्ताओं को रसीद दी जाए। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके शस्त्र लौटाने की व्यवस्था की जाएगी।


आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जिलेवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इन आदेशों का पालन कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में मदद करें।



Image

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)
Blogger Templates